More than two beegha of wheat crop burnt because electrical accident and Tehsil Sadar submitted its report but Ex. En. made objections

 

संदर्भ संख्या : 40019922026590 , दिनांक - 30 Nov 2022 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40019922026590

आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-An application under Article 51 A of the constitution of India on behalf of Dayanand Singh Son of Mr Shobhnath Singh Village Nibi Gaharwar Post Nibi Gaharwar, development block Chhanbey, tahsil Sadar, district Mirzapur, mobile number 9373315067 Whether Mr. A.K. Singh will tell the applicant how the copy of F.I.R. is mandatory in case of compensation due to electrical accidents? Undoubtedly Dyanand Singh did the e-F.I.R. in the matter and sought next proceedings if necessary which details are in the below paragraphs and scan copy in the attached PDF document.  Compensation for Victims of Electrical Accidents by UPPCL May 5, 2022 Govt. Initiative, Power, Schemes, Uttar Pradesh Leave a comment 257 Views Uttar Pradesh Power Corporation Limited UPPCL aims to give compensation for victims of Electrical accidents who are citizens of their state. HOW TO APPLY FOR COMPENSATION IF ELECTRICAL ACCIDENT OCCURRED WITH ANIMAL AND CROPS DESTROYED DUE TO ELECTRICAL FIRE ACCIDENT Login to dashboard, click on the second tab and fill all the mandatory details marked with Now attach the scanned copy of documents like Medical CertificatePost-Mortem Report, Proprietary Rights Certificate and Applicant’s Identity Card in JPEGJPGPDF format whose file size should not exceed 1 MB. Now click on the save button after filling all details correctly After submitting the form, you can go ahead with the Print complaint form button for future reference. आपका स्वागत है DAYANAND SINGH दिनांक 23112022 लॉगिन समय 14 00 ई-एफ.आई.आर दर्ज करें ई-एफ.आई.आर की स्थिति क्र.सं.1 ई-एफ.आई.आर सं 1694722022 ई-एफ.आई.आर तिथि23112022 14 17 ई-एफ.आई.आर की स्थितिPending Action from SCRB शिकायतकर्ता का नाम Dayanand Singh मोबाइल नंबर 9373315067 Contents of the FIR are as श्रीमान जी प्रार्थी द्वारा दिनांक 17 नवंबर 2022 को प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल कोतवाली जनपद मिर्जापुर को प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने वास्ते दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न पीडीएफ दस्तावेज का प्रथम पेज है और संलग्न पीडीएफ दस्तावेज का द्वितीय प्रति अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय जनपद मिर्जापुर कि वह रिपोर्ट है जिसके अनुसार उन्होंने यह निर्देश दिया कि प्रार्थी के द्वारा मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट की की प्रति लगाई नही गई है उपरोक्त क्रम में प्रार्थी द्वारा थाना अध्यक्ष विंध्याचल कोतवाली से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया गया किंतु थाना अध्यक्ष महोदय ने यह कहकर रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया कि प्रार्थी का गेहूं 2020 में जला है और प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में 2021 दर्शाया है श्रीमान जी अधिशासी अभियंता महोदय और हल्का लेखपाल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का गेहूं दिनांक 18 अप्रैल 2021 को जला है और प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 15 जून 2021 को दिया गया श्रीमान जी यह स्पष्ट है कि थाना प्रभारी कोतवाली विंध्याचल मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में टालमटोल कर रहे हैं और प्रार्थी द्वारा आर्थिक क्षति जो विद्युत विभाग के शॉर्ट सर्किट होने से हुई है उसमें क्षतिपूर्ति होने में रुकावट पैदा कर रहे हैं जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं है श्रीमान जी थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया जाए कि वह प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लें जिससे प्रार्थी वह प्रथम सूचना रिपोर्ट अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय जनपद मिर्जापुर को प्रस्तुत कर सके और प्रार्थी को लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति हासिल हो सके जो प्रार्थी का संवैधानिक हक है

विभाग -विद्युतशिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-30-11-2022शिकायत की स्थिति-

स्तर -जनपद स्तरपद -अधिशासी अभियन्‍ता,विघुत

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक30-11-2022 को फीडबैक:-श्रीमान जी 7 नवंबर 2022 का पत्र व्यथित दयाशंकर सिंह पुत्र सोभनाथ सिंह को संबोधित है और उस पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय ने निम्न आपत्तियां जताई है The compensation is pending before the local office of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited by taking the recourse of three points.1-Engineer EDD II Mirzapur seeking copy of the F.I.R. registered in the matter.2-Recommendation made by Tehsil Sadar did not contain the initial of the Tehsil Sadar.3-Copy of the Bank passbook of the victim of electrical accident Dayanand Singh son of Late Shobh Nath Singh, Village-Nibi Gaharwar, Post-Nibi Gaharwar, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur, PIN Code-231303. Which is quite obvious from the attached PDF documents to the complaint. श्रीमान जी उपरोक्त सभी आपत्तियां तहसीलदार सदर की रिपोर्ट दिनांक 15 जून 2021 से संबंधित हैं श्रीमान जी तहसीलदार के रिपोर्ट में जो अनियमितता है उसको प्रार्थी कैसे दूर कर सकता है अधिशासी अभियंता महोदय को उन आपत्तियों को दूर करने के लिए तहसीलदार सदर या उप जिलाधिकारी महोदय सदर से पत्र व्यवहार करना चाहिए था किंतु इनके मन में तो कुछ और ही ख्याली पुलाव पक रहे थे जो इन्होंने व्यथित को बुला डाला श्रीमान जी क्या अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय एके सिंह की अखंडता संदेह के घेरे में नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने सारे नैसर्गिक सिद्धांतों को भुलाकर अपनी मनमानी की है कौन सा नियम यह कहता है कि तहसीलदार सदर या उप जिलाधिकारी महोदय सदर की आख्या संबंधी आपत्तियों का निराकरण करने का अधिकार दयानंद सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह को है इसलिए इनका पहल ही और संवैधानिक अवैध और भ्रष्टाचार से पोषित है इसलिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय एके सिंह के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और यह कारण जाना चाहिए कि उनके द्वारा नैसर्गिक मूल्यों का उल्लंघन क्यों हुआ यह सच है कि तहसीलदार सदर की रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है जो भी परेशानी उठी है वह सिर्फ विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हुई है कृपया वरिष्ठ अधिकारी इसका संज्ञान ले श्रीमान जी प्रकरण में विद्युत दुर्घटना में कोई मानवीय हानि नहीं हुई है इसलिए पुलिस के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज करने का कोई उचित ही नहीं है क्योंकि फसल हानि हुई है इसलिए तहसीलदार सदर की रिपोर्ट खुद ही पर्याप्त है चू की व्यथित का जो रिपोर्ट लगा हुआ है उससे भी ज्यादा हानि हुआ है किंतु जो कुछ भी मिल जाए वही बहुत है इस भ्रष्टाचार के युग में सोचिए विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता एके सिंह उस अल्प भरपाई को भी नहीं करना चाहते हैं

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 23-11-2022 अधिशासी अभियन्‍ता,विघुत-मिर्ज़ापुर,विद्युत 29-11-2022 On line complaint no 40019922026590 is disposed निस्तारित

संदर्भ संख्या : 40019922026591 , दिनांक - 30 Nov 2022 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019922026591
आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-श्रीमान जी चूकी पहले आवेदन में दस्तावेज नहीं संलग्न हो सका पोर्टल पर इसलिए यह दूसरा आवेदन भी ले लीजिए जिसमें समस्त दस्तावेज भी संलग्न है An application under Article 51 A of the constitution of India on behalf of Dayanand Singh Son of Mr Shobhnath Singh Village Nibi Gaharwar Post Nibi Gaharwar, development block Chhanbey, tahsil Sadar, district Mirzapur, mobile number 9373315067 Whether Mr. A.K. Singh will tell the applicant how the copy of F.I.R. is mandatory in case of compensation due to electrical accidents? Undoubtedly Dyanand Singh did the e-F.I.R. in the matter and sought next proceedings if necessary which details are in the below paragraphs and scan copy in the attached PDF document.  Compensation for Victims of Electrical Accidents by UPPCL May 5, 2022 Govt. Initiative, Power, Schemes, Uttar Pradesh Leave a comment 257 Views Uttar Pradesh Power Corporation Limited UPPCL aims to give compensation for victims of Electrical accidents who are citizens of their state. HOW TO APPLY FOR COMPENSATION IF ELECTRICAL ACCIDENT OCCURRED WITH ANIMAL AND CROPS DESTROYED DUE TO ELECTRICAL FIRE ACCIDENT Login to dashboard, click on the second tab and fill all the mandatory details marked with Now attach the scanned copy of documents like Medical CertificatePost-Mortem Report, Proprietary Rights Certificate and Applicant’s Identity Card in JPEGJPGPDF format whose file size should not exceed 1 MB. Now click on the save button after filling all details correctly After submitting the form, you can go ahead with the Print complaint form button for future reference. आपका स्वागत है DAYANAND SINGH दिनांक 23112022 लॉगिन समय 14 00 ई-एफ.आई.आर दर्ज करें ई-एफ.आई.आर की स्थिति क्र.सं.1 ई-एफ.आई.आर सं 1694722022 ई-एफ.आई.आर तिथि23112022 14 17 ई-एफ.आई.आर की स्थितिPending Action from SCRB शिकायतकर्ता का नाम Dayanand Singh मोबाइल नंबर 9373315067 Contents of the FIR are as श्रीमान जी प्रार्थी द्वारा दिनांक 17 नवंबर 2022 को प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल कोतवाली जनपद मिर्जापुर को प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने वास्ते दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न पीडीएफ दस्तावेज का प्रथम पेज है और संलग्न पीडीएफ दस्तावेज का द्वितीय प्रति अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय जनपद मिर्जापुर कि वह रिपोर्ट है जिसके अनुसार उन्होंने यह निर्देश दिया कि प्रार्थी के द्वारा मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट की की प्रति लगाई नही गई है उपरोक्त क्रम में प्रार्थी द्वारा थाना अध्यक्ष विंध्याचल कोतवाली से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया गया किंतु थाना अध्यक्ष महोदय ने यह कहकर रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया कि प्रार्थी का गेहूं 2020 में जला है और प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में 2021 दर्शाया है श्रीमान जी अधिशासी अभियंता महोदय और हल्का लेखपाल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का गेहूं दिनांक 18 अप्रैल 2021 को जला है और प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 15 जून 2021 को दिया गया श्रीमान जी यह स्पष्ट है कि थाना प्रभारी कोतवाली विंध्याचल मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में टालमटोल कर रहे हैं और प्रार्थी द्वारा आर्थिक क्षति जो विद्युत विभाग के शॉर्ट सर्किट होने से हुई है उसमें क्षतिपूर्ति होने में रुकावट पैदा कर रहे हैं जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं है श्रीमान जी थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया जाए कि वह प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लें जिससे प्रार्थी वह प्रथम सूचना रिपोर्ट अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय जनपद मिर्जापुर को प्रस्तुत कर सके और प्रार्थी को लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति हासिल हो सके जो प्रार्थी का संवैधानिक हक है
विभाग -विद्युतशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-30-11-2022शिकायत की स्थिति-
स्तर -जनपद स्तरपद -अधिशासी अभियन्‍ता,विघुत
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक30-11-2022 को फीडबैक:-श्रीमान जी 7 नवंबर 2022 का पत्र व्यथित दयाशंकर सिंह पुत्र सोभनाथ सिंह को संबोधित है और उस पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय ने निम्न आपत्तियां जताई है The compensation is pending before the local office of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited by taking the recourse of three points.1-Engineer EDD II Mirzapur seeking copy of the F.I.R. registered in the matter.2-Recommendation made by Tehsil Sadar did not contain the initial of the Tehsil Sadar.3-Copy of the Bank passbook of the victim of electrical accident Dayanand Singh son of Late Shobh Nath Singh, Village-Nibi Gaharwar, Post-Nibi Gaharwar, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur, PIN Code-231303. Which is quite obvious from the attached PDF documents to the complaint. श्रीमान जी उपरोक्त सभी आपत्तियां तहसीलदार सदर की रिपोर्ट दिनांक 15 जून 2021 से संबंधित हैं श्रीमान जी तहसीलदार के रिपोर्ट में जो अनियमितता है उसको प्रार्थी कैसे दूर कर सकता है अधिशासी अभियंता महोदय को उन आपत्तियों को दूर करने के लिए तहसीलदार सदर या उप जिलाधिकारी महोदय सदर से पत्र व्यवहार करना चाहिए था किंतु इनके मन में तो कुछ और ही ख्याली पुलाव पक रहे थे जो इन्होंने व्यथित को बुला डाला श्रीमान जी क्या अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय एके सिंह की अखंडता संदेह के घेरे में नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने सारे नैसर्गिक सिद्धांतों को भुलाकर अपनी मनमानी की है कौन सा नियम यह कहता है कि तहसीलदार सदर या उप जिलाधिकारी महोदय सदर की आख्या संबंधी आपत्तियों का निराकरण करने का अधिकार दयानंद सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह को है इसलिए इनका पहल ही और संवैधानिक अवैध और भ्रष्टाचार से पोषित है इसलिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय एके सिंह के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और यह कारण जाना चाहिए कि उनके द्वारा नैसर्गिक मूल्यों का उल्लंघन क्यों हुआ यह सच है कि तहसीलदार सदर की रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है जो भी परेशानी उठी है वह सिर्फ विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हुई है कृपया वरिष्ठ अधिकारी इसका संज्ञान ले श्रीमान जी प्रकरण में विद्युत दुर्घटना में कोई मानवीय हानि नहीं हुई है इसलिए पुलिस के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज करने का कोई उचित ही नहीं है क्योंकि फसल हानि हुई है इसलिए तहसीलदार सदर की रिपोर्ट खुद ही पर्याप्त है चू की व्यथित का जो रिपोर्ट लगा हुआ है उससे भी ज्यादा हानि हुआ है किंतु जो कुछ भी मिल जाए वही बहुत है इस भ्रष्टाचार के युग में सोचिए विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता एके सिंह उस अल्प भरपाई को भी नहीं करना चाहते हैं
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 23-11-2022 अधिशासी अभियन्‍ता,विघुत-मिर्ज़ापुर,विद्युत 29-11-2022 On line complaint no 40019922026591 is disposed निस्तारित
संदर्भ संख्या : 40019922026652 , दिनांक - 30 Nov 2022 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019922026652
आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-श्रीमान जी 15 जून 2021 की रिपोर्ट जो संबंधित लेखपाल द्वारा तैयार किया गया और राजस्व निरीक्षक द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित किया गया वह तहसील सदर की रिपोर्ट इस व्यथा के साथ संलग्न है कृपया फिर से आख्या का परिशीलन करें और नियमानुसार कार्यवाही करें जिससे सामान्य जनमानस का देश की कानून व्यवस्था में विश्वास बना रहे अराजकता की स्थिति पैदा न करें उसी में हमारा और आपका हित है श्रीमान जी पिछली शिकायत में आपको अवगत कराया जा चुका है कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुका है इसलिए आपका टालमटोल किसी तरह से उचित नहीं है कृपया क्षतिपूर्ति का भुगतान मेअब किसी प्रकार का विलंब न्याय हित में नहीं है अगर विद्युत दुर्घटना के कारण प्रार्थी की हानि हुई है जोकि तहसील सदर की रिपोर्ट से स्पष्ट है और नुकसान का गणना भी आपके समक्ष प्रस्तुत है तो नुकसान की भरपाई करने में देरी क्यों श्रीमान जी नुकसान की भरपाई करने का तो आदेश खुद ही उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड देता है किंतु आप क्यों देर कर रहे हैं इसका वजह आप बेहतर समझते हैं मेरे मुंह से कहलवाने की आवश्यकता नहीं है An application under Article 51 A of the constitution of India on behalf of Dayanand Singh Son of Mr Shobhnath Singh Village Nibi Gaharwar Post Nibi Gaharwar, development block Chhanbey, tahsil Sadar, district Mirzapur, mobile number 9373315067 Whether Mr. A.K. Singh will tell the applicant how the copy of F.I.R. is mandatory in case of compensation due to electrical accidents? Undoubtedly Dyanand Singh did the e-F.I.R. in the matter and sought next proceedings if necessary which details are in the below paragraphs and scan copy in the attached PDF document.  The detailed report has been sent to your service by Tehsil Sadar, Sir, more than 2 bighas of wheat crop of the applicant was destroyed due to electrical accident. श्रीमान जी प्रार्थी की 2 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल विद्युत दुर्घटना के कारण जलकर नष्ट हो गई तहसील सदर द्वारा विस्तृत रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित किया गया है।
विभाग -विद्युतशिकायत श्रेणी -
नियोजित तारीख-01-12-2022शिकायत की स्थिति-
स्तर -जनपद स्तरपद -अधिशासी अभियन्‍ता,विघुत
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक30-11-2022 को फीडबैक:-श्रीमान जी 7 नवंबर 2022 का पत्र व्यथित दयाशंकर सिंह पुत्र सोभनाथ सिंह को संबोधित है और उस पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय ने निम्न आपत्तियां जताई है The compensation is pending before the local office of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited by taking the recourse of three points.1-Engineer EDD II Mirzapur seeking copy of the F.I.R. registered in the matter.2-Recommendation made by Tehsil Sadar did not contain the initial of the Tehsil Sadar.3-Copy of the Bank passbook of the victim of electrical accident Dayanand Singh son of Late Shobh Nath Singh, Village-Nibi Gaharwar, Post-Nibi Gaharwar, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur, PIN Code-231303. Which is quite obvious from the attached PDF documents to the complaint. श्रीमान जी उपरोक्त सभी आपत्तियां तहसीलदार सदर की रिपोर्ट दिनांक 15 जून 2021 से संबंधित हैं श्रीमान जी तहसीलदार के रिपोर्ट में जो अनियमितता है उसको प्रार्थी कैसे दूर कर सकता है अधिशासी अभियंता महोदय को उन आपत्तियों को दूर करने के लिए तहसीलदार सदर या उप जिलाधिकारी महोदय सदर से पत्र व्यवहार करना चाहिए था किंतु इनके मन में तो कुछ और ही ख्याली पुलाव पक रहे थे जो इन्होंने व्यथित को बुला डाला श्रीमान जी क्या अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय एके सिंह की अखंडता संदेह के घेरे में नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने सारे नैसर्गिक सिद्धांतों को भुलाकर अपनी मनमानी की है कौन सा नियम यह कहता है कि तहसीलदार सदर या उप जिलाधिकारी महोदय सदर की आख्या संबंधी आपत्तियों का निराकरण करने का अधिकार दयानंद सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह को है इसलिए इनका पहल ही और संवैधानिक अवैध और भ्रष्टाचार से पोषित है इसलिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय एके सिंह के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और यह कारण जाना चाहिए कि उनके द्वारा नैसर्गिक मूल्यों का उल्लंघन क्यों हुआ यह सच है कि तहसीलदार सदर की रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है जो भी परेशानी उठी है वह सिर्फ विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हुई है कृपया वरिष्ठ अधिकारी इसका संज्ञान ले श्रीमान जी प्रकरण में विद्युत दुर्घटना में कोई मानवीय हानि नहीं हुई है इसलिए पुलिस के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज करने का कोई उचित ही नहीं है क्योंकि फसल हानि हुई है इसलिए तहसीलदार सदर की रिपोर्ट खुद ही पर्याप्त है चू की व्यथित का जो रिपोर्ट लगा हुआ है उससे भी ज्यादा हानि हुआ है किंतु जो कुछ भी मिल जाए वही बहुत है इस भ्रष्टाचार के युग में सोचिए विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता एके सिंह उस अल्प भरपाई को भी नहीं करना चाहते हैं
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 24-11-2022 अधिशासी अभियन्‍ता,विघुत-मिर्ज़ापुर,विद्युत 29-11-2022 On line complaint no 40019922026652 is disposed निस्तारित

Beerbhadra Singh

To write blogs and applications for the deprived sections who can not raise their voices to stop their human rights violations by corrupt bureaucrats and executives.

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