How can it be justified that DFO Gorakhpur may provide only Rs.5000 per month salary by recourse of seven years old G.O./Circular


Registration Number PCCFO/R/2022/60006

Name Yogi M P Singh

Date of Filing 01/04/2022

Status REQUEST DISPOSED OF as on 13/04/2022

Reply :- your Rti application transfer to dfo gorhakphur

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  Nodal Officer Details  

Telephone Number 9450024393

Email-ID pccf-up@nic.in

Online RTI Request Form Details

Public Authority Details :-

   

* Public Authority Principal Chief Conservator of Forest and HOD

   

Personal Details of RTI Applicant:-

Registration Number PCCFO/R/2022/60006

Date of Filing 01/04/2022

* Name Yogi M P Singh

Gender Male

* Address Mohalla Surekapuram , जबलपुर रोड, District Mirzapur

Pincode 231001

State Uttar Pradesh

Educational Status Literate

Phone Number Details not provided

Mobile Number +91-7379105911

Email-ID myogimpsingh[at]gmail[dot]com

Citizenship Indian

* Is the Applicant Below Poverty Line ? No

RTI Application Details u/s 6(1) :-

((Description of Information sought (upto 500 characters) )

* Description of Information Sought श्री मान जनसूचना अधिकारी महोदय प्रधान मुख्य बन  संरक्षक कार्यालय लखनऊ के अधीन ही जिलास्तर और मंडल स्तर के बन विभाग कार्यालय अपने अपने कर्तव्य निष्पादित करते है और उसी क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर के कार्यालय द्वारा बेचारे गरीब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मानवाधिकार उल्लंघन और उनके शोषण से सम्बंधित जानकारी आप से अपेक्षित है कृपया प्रार्थी बिंदुवार सूचना प्रार्थी को इस प्रकार उपलब्ध कराये  

१- महोदय जनसूचना अधिकार २००५ के तहत इस   ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज का प्रथम पेज उपश्रमायुक्त उत्तर प्रदेश गोरखपुर की आख्या दिनांक २८ मार्च २०२२ है जिसके अनुसार प्रभागीय बनाधिकारी गोरखपुर द्वारा दैनिक वेतन भोगियो को ५००० रुपये प्रति महीने की दर से भुगतान किया जाता है जिसका आधार दिनांक १६ फरवरी २०१५ का शासनादेश है अर्थात सात वर्ष पुराने शासनादेश के आधार पर २०२२ में भुगतान किया जा रहा है जब की उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार इस समय अकुशल मजदूरों को जिनसे सिर्फ आठ घंटे काम लिया जाता है न्यूनतम मजदूरी ९१८४ रुपये  देना अनिवार्य है श्री मान जी दैनिक वेतन कर्मचारिओं के सम्बन्ध में जारी समस्त शासनादेश और परिपत्र जो वेतन भुगतान से सम्बंधित है प्रार्थी को प्रदान करे  

२- श्री मान जी दैनिक वेतन कर्मचारिओं के सम्बन्ध में आप के कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश जो दैनिक वेतन कर्मचारिओं के हित संवर्धन से सम्बंधित हो उपलब्ध कराये 

३- श्री मान जी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मानवाधिकार उल्लंघन रोकने और सम्बंधित अधिकारिओं द्वारा बर्बरता पूर्ण ब्योहार रोकने के लिए आप के कार्यालय द्वारा क्या प्रयास इन सात सालो में किये गए है उनका विवरण उपलब्ध कराये 

४- श्री मान जी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के शिकायतों के  निस्तारण की ब्यवस्था उपलब्ध कराये 

५-श्री मान जी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान सम्बंधित दस्तावेज संरक्षण किस तरह किया जाता है और वेतन सम्बन्धी अनियमितता की शिकायतों के निस्तारण की क्रिया बिधि क्या है 

६-श्री मान जी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से आप १८ घंटे कार्य और २४ घंटे अपने आदेश के आधीन सिर्फ ५२०० रुपये तनख्वाह दे कर आप द्वारा जारी किस दिशा निर्देश द्वारा आप के अधीनस्थों द्वारा किया जाता है क्योकि यह कार्यशैली बेचारे गरीब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मानवाधिकार उल्लंघन है आप उस दिशानिर्देश को उपलब्ध कराये 

* Concerned PIO Shree Anil Kumar Srivastava

Designation ADSO

Phone No

Email Id pccf-up@nic.in

Supporting document ((only pdf upto 1 MB))

Beerbhadra Singh

To write blogs and applications for the deprived sections who can not raise their voices to stop their human rights violations by corrupt bureaucrats and executives.

1 Comments

Whatever comments you make, it is your responsibility to use facts. You may not make unwanted imputations against any body which may be baseless otherwise commentator itself will be responsible for the derogatory remarks made against any body proved to be false at any appropriate forum.

  1. महोदय जनसूचना अधिकार २००५ के तहत इस ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज का प्रथम पेज उपश्रमायुक्त उत्तर प्रदेश गोरखपुर की आख्या दिनांक २८ मार्च २०२२ है जिसके अनुसार प्रभागीय बनाधिकारी गोरखपुर द्वारा दैनिक वेतन भोगियो को ५००० रुपये प्रति महीने की दर से भुगतान किया जाता है जिसका आधार दिनांक १६ फरवरी २०१५ का शासनादेश है अर्थात सात वर्ष पुराने शासनादेश के आधार पर २०२२ में भुगतान किया जा रहा है जब की उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार इस समय अकुशल मजदूरों को जिनसे सिर्फ आठ घंटे काम लिया जाता है न्यूनतम मजदूरी ९१८४ रुपये देना अनिवार्य है श्री मान जी दैनिक वेतन कर्मचारिओं के सम्बन्ध में जारी समस्त शासनादेश और परिपत्र जो वेतन भुगतान से सम्बंधित है प्रार्थी को प्रदान करे

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